सुल्तानपुर। चांदा थाने के कोइरीपुर नगर पंचायत में सात अक्तूबर 2015 को आरोपियों मो. उमर व लईक अहमद ने धारदार हथियार से मारकर जावेद, मोइनुद्दीन, जौहर व गौहर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में सरफुद्दीन की तहरीर पर आरोपी मो. उमर व लईक अहमद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपी मो. उमर व लईक अहमद के साथ ही लल्लू के खिलाफ भी हत्या के अभियोग में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश पूनम सिंह की अदालत में हुई। शनिवार को कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों मो. उमर व लईक अहमद को हत्या करने का दोषी करार दिया है।
अदालत ने आरोपी लल्लू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल मनोज कुमार दुबे ने बताया कि अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाने के लिए नौ मार्च की तिथि नियत की है।