सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की किशोरी 28 अप्रैल 2020 को खेत गई थी। इसी दौरान गांव के ही आरोपियों लवकुश, महीप व रंजीत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी।
आरोपियों ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों लवकुश, महीप व रंजीत को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।