सुल्तानपुर। छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोस्तपुर थाने के आरोपी छोटेलाल ने बुधवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी की नियमित जमानत अर्जी पर 19 मई को सुनवाई होगी।
दोस्तपुर थाने के एक गांव की छात्रा पहली अगस्त 2015 को स्कूल गई थी। आरोप है कि स्कूल से लौटते समय गांव के सतीश, विकास व सद्धन ने छात्रा का अपहरण कर लिया था। छात्रा की मां ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण व गैंगरेप के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की गवाही पर कोर्ट ने आरोपी छोटेलाल को विचारण के लिए तलब किया था।