नए निर्देश में अब बिना मीटर की स्थापना करवाए किसी को नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। मीटर लगवाने के बाद कनेक्शन देने की जिम्मेदारी अवर अभियंताओं पर डाली गई है। कनेक्शन फीस की रसीद तभी कटेगी, जब मीटर लग जाएगा।
विद्युत चोरी हर हाल में रोकने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। एक आदेश जारी करते हुए कॉर्पोरेशन ने अवर अभियंताओं पर शिकंजा कस दिया है। कनेक्शन देने के जिम्मेदार अवर अभियंता अब बिना विद्युत मीटर की स्थापना करवाए किसी को नया कनेक्शन नहीं दे सकेंगे। नई व्यवस्था तुरंत से प्रभावी कर दी गई है।
निर्देश के तहत नए कनेक्शन का आवेदन आने पर पहले उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद संबंधित आवेदनकर्ता के यहां मीटर लगवाया जाएगा। मीटर लगने पर उसका नंबर डालते हुए कनेक्शन फीस की रसीद जेई द्वारा काटी जाएगी। नया निर्देश शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है।
पावर कॉर्पोरेशन का निर्देश मिलने के बाद विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता शुभ चंद्र झा ने सभी एक्सईएन, एसडीओ व जेई को अवगत करा दिया है। निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान बिना मीटर की स्थापना के नया कनेक्शन दिया जाना पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता एससी झा ने बताया कि कॉर्पोरेशन के निर्देश से सभी को अवगत करा दिया गया है। बिना मीटर की स्थापना कराए नए कनेक्शन देने पर रोक लगा दी गई है। अगर निर्देश का उल्लंघन किया गया तो संबधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।