सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादिनी के पक्ष में 15 लाख रुपये की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। फोरम ने मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 1500 रुपये भी अदा करने का आदेश दिया है।
मोतिगरपुर थाने के शाहपुर लपटा निवासी शांति देवी के आरोप के मुताबिक, उनके पुत्र संदीप कुमार पाल की नौ नवंबर 2020 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिवादिनी के मुताबिक, जिस मोटर साइकिल पर सवार होने के दौरान संदीप पाल की मृत्यु हुई थी, वह गाड़ी बेटे के नाम ही पंजीकृत थी, उसका बीमा श्रीराम बीमा कंपनी से हुआ था, जिसमें वाहन स्वामी का 15 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट कवर की स्कीम थी।
आरोप के मुताबिक, आवेदन करने के बाद भी बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद परिवादिनी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह में 15 लाख रुपये की रकम व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।