सुुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बस मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 35,101 रुपये क्षतिपूर्ति व 1500 रुपये मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए अदा करने का आदेश दिया है।
ओमनगर के सूर्य नरायन मेमोरियल ट्रस्ट के केयर टेकर शैलेंद्र कुमार पांडेय ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। आरोप के मुताबिक, उन्होंने अपनी स्कूल बस का बीमा श्रीराम बीमा कंपनी से कराया था।
बस एक सितंबर 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसे बनवाने में उनका लगभग 76,500 रुपये खर्च हुआ था। बार-बार कहने के बाद भी बीमा कंपनी ने परिवादी को क्षतिपूर्ति नहीं दी। (संवाद)
कंपनी को अदा करनी पड़ेगी ईयर फोन की कीमत
जिला उपभोक्ता फोरम में कोतवाली नगर के सिविल लाइन निवासी राजवंश वर्मा ने परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि 15 सितंबर 2020 को उन्होंने हैदराबाद की कंपनी से एमआईवीआई का कॉलर नेक ईयर फोन 1348 रुपये में खरीदा था। गुणवत्ता अच्छी नहीं होने का आरोप लगाया। बात करने वाले व्यक्ति को ईयर फोन से आवाज साफ नहीं सुनाई देती थी।
उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने संबंधित कंपनी को परिवादी के पक्ष में ईयर फोन की कीमत 1348 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति व मानसिक, शारीरिक वाद व्यय के लिए तीन हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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उपभोक्ता फोरम ने खारिज किया परिवाद
सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोटर साइकिल स्वामी के परिवाद को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। लंभुआ के अहिरौली मजरे मझुई निवासी राजेश कुमार ने परिवाद दाखिल किया।
उन्होंने बजाज फाइनेंस कंपनी से एक बाइक खरीदने का आरोप लगाते हुए एजेंसी को आरसी व बीमा के लिए धन जमा करने के बाद भी कागजात नहीं उपलब्ध कराने की बात कहते हुए क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। हालांकि विचारण के दौरान परिवादी अपनी बातों को साबित नहीं कर सका।