सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत ने मृतक किसान की पत्नी को बड़ी राहत देते हुए 5.20 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। सोमवार को चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय व रमेश चंद्र यादव की पीठ ने पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पांच लाख रुपये की बीमा धनराशि पर छह प्रतिशत ब्याज सहित और मानसिक, शारीरिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये एक माह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।
धम्मौर थाना क्षेत्र के भांटी गांव निवासी किसान सोनू की 15 अगस्त 2018 को बिजली का खंभा गिरने से दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी शीला देवी ने जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई न होने पर स्थायी लोक अदालत की शरण ली थी। अदालत ने सरकार पक्ष को निर्धारित समय में भुगतान का आदेश दिया है।