सुल्तानपुर। नवजात शिशु की गैर इरादतन हत्या व प्रसूता का यूटरस निकालने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी वीके शुक्ल की न्यायिक रिमांड पर बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में रिमांड पर सुनवाई के दौरान केस डायरी के साथ विवेचक हाजिर नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।
सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में आरोपी वीके शुक्ल की न्यायिक हिरासत मात्र एक दिन के लिए बढ़ाई है। कोर्ट ने 23 अक्तूबर को न्यायिक रिमांड पर सुनवाई के दौरान समस्त अभियोजन प्रपत्र के साथ विवेचक को तलब करने का आदेश जारी किया है। चांदा स्थित एक निजी अस्पताल में दो अक्तूबर को कस्बा निवासी प्रसूता अंजली को भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई थी। प्रसूता का यूटरस निकालने का भी आरोप सामने आया है।
सीएचसी अधीक्षक आरसी यादव की तहरीर पर अस्पताल संचालक डीके यादव व उनकी पत्नी रंजना यादव सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी पति-पत्नी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि आरोपी वीके शुक्ल निवासी लंबरदार का पुरवा कोतवाली नगर को गिरफ्तार कर पुलिस ने 13 अक्तूबर को कोर्ट में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था।