सुल्तानपुर। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में युवती की हत्या और दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आरोपी गोलू को दो मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विवेचक की ओर से अदालत में अर्जी दी गई थी। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए दो मई की तारीख तय की है और उसी दिन आरोपी गोलू को जेल से तलब करने का आदेश दिया है।
मामला 15 अप्रैल 2026 का है। अंबेडकरनगर जिले के महरुआ थाना क्षेत्र निवासी एक युवती का शव जयसिंहपुर क्षेत्र में मिला था। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गोलू के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिलने के साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी। पुलिस ने 24 अप्रैल को आरोपी पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए उसे जेल भेज दिया था।