फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: गबन के आरोपी तकनीकी सहायक को नहीं मिली अग्रिम जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। संपर्क मार्ग व खड़ंजा निर्माण में धांधली करके 8.711 लाख रुपये का गबन करने के मामले में आरोपी तकनीकी सहायक को कोर्ट से राहत नहीं मिली। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए तकनीकी सहायक की ओर से दी गई अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी। गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की ओर से विधानसभा में प्रश्न उठाए जाने के बाद हुई जांच में गबन की पुष्टि हुई थी। जामो के बीडीओ ने मामले में केस दर्ज कराया था। मामला अमेठी जिले के जामो थाने के सूखी बाजगढ़ गांव से जुड़ा है।
विज्ञापन

डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने एक मार्च 2023 को नियम 51 के तहत विधानसभा में सूखी बाजगढ़ गांव में भूपेंद्र सिंह के घर आने-जाने के लिए कच्चा रास्ता बनाने में व्यवधान उत्पन्न करने और वर्ष 2013-14 में कागजों में ही पक्की सड़क से रमाकांत सिंह के घर तक खड़ंजा बनाए जाने का प्रश्न उठाया था। आरोप है कि इसका कार्य ऑनलाइन मनरेगा की बेवसाइट पर पूर्ण दिखाया गया है जबकि मौके पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया। कागजों पर निर्माण करके फर्जी भुगतान ले लिया गया है।
विधायक के प्रश्न उठाए जाने के बाद मामले की जांच अमेठी के उपायुक्त (श्रम रोजगार) ने करके रिपोर्ट सीडीओ को दी थी। जांच में 8.711 लाख रुपये का गबन करने की पुष्टि होने पर 19 अप्रैल 2023 को जामो के बीडीओ अशोक कुमार सिंह ने तकनीकी सहायक रावेंद्र श्रीवास्तव व तत्कालीन ग्राम प्रधान रामलाल के खिलाफ गबन व फर्जीवाड़ा करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। तकनीकी सहायक सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर के विवेक नगर मोहल्ले का निवासी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें