सुल्तानपुर। हत्या के मामले में एफटीसी द्वितीय की अदालत से विचारण के लिए तलब हुए आरोपी के खिलाफ जारी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एफटीसी जज राकेश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हत्यारोपी जयमंगल सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को तत्काल बिना तामील वापस कराने का आदेश दिया है।
वहीं, अदालत ने शेष नौ आरोपियों की पत्रावली अलग कर साक्षी डॉ. रवींद्र शुक्ल को बृहस्पतिवार को तलब किया है। दोस्तपुर के पहाड़पुर रायपट्टी निवासी कैलाशी देवी ने 23 जुलाई 2020 को अपने बेटे हरिप्रसाद की गोली मारकर हत्या किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी राजमंगल सिंह, मित्रसेन मौर्य समेत नौ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में चार्ज शीट दाखिल हुई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से आरोपी जयमंगल सिंह उर्फ भोलू सिंह को भी घटना का आरोपी बताते हुए विचारण के लिए तलब करने की मांग की गई। जयमंगल सिंह ने कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जहां से सफलता नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने जयमंगल सिंह के खिलाफ जारी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।