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विदेशी अधिनियम में दी गई सूडानी जमातियों की जमानत अर्जी

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सुल्तानपुर। दिल्ली के निजामुद्दीन तब्लीगी मरकज में शामिल होने के बाद लॉकडाउन के दौरान पर्यटन वीजा का उल्लंघन करने के मामले में जेल में निरुद्घ 10 सूडानी जमातियों की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को दाखिल की गई। विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में ई-मेल के जरिए दी गई जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए अभी तिथि नहीं मिल पाई है।
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पर्यटन वीजा पर भारत आए 10 सूडानी नागरिक दिल्ली की निजामुद्दीन तब्लीगी मरकज की जमात में शामिल हुए थे। इसके बाद वे जिले में आकर धर्म प्रचार करने लगे थे। मामले में कोतवाली नगर में 10 सूडानी जमातियों समेत 15 जमातियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान महामारी फैलाने, उपेक्षापूर्ण कार्य करके जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाने, आपदा प्रबंधन अधिनियम व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के अलावा विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
क्वारंटीन अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने पिछले 24 अप्रैल को सूडानी जमातियों को जेल भेज दिया था। बुधवार को सीजेएम हरीश कुमार ने 10 सूडानी जमातियों को विदेशी अधिनियम के अलावा अन्य अपराध में जमानत दे दी थी। बृहस्पतिवार को सभी 10 सूडानी जमातियों की जमानत अर्जी ई-मेल के जरिए विदेशी अधिनियम में दी गई। अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि इस मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तिथि नहीं मिल पाई है।
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