सुल्तानपुर। वीजा अधिनियम के उल्लंघन करने के आरोपों से घिरे दस सूडानियों के जब्त पासपोर्ट व अन्य सामान सीजेएम हरीश कुमार ने रिलीज करने के आदेश दिए हैं। सूडानियों के अधिवक्ता अजीजुर्रहमान व बृजेश श्रीवास्तव ने पासपोर्ट समेत अन्य सामान रिलीज करने के संबंध में अदालत में पक्ष रखा।
अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद सीजेएम ने पासपोर्ट समेत अन्य सामान रिलीज करने का आदेश दिया। इसके पहले लॉकडाउन व जारी निर्देशों को लेकर बने नियमों को तोड़ने के आरोप में सूडानियों व उनके सात साथियों को जमानत मिल चुकी है।
सूडानियों के विदेशी अधिनियम से जुड़े मामले में पिछली 20 मई को ही रिहाई हो चुकी है। जेल से रिहाई होने के बाद भी पासपोर्ट जब्त होने व अन्य विधिक कारणों के चलते उन्हें अपने देश लौटने समेत अन्य कार्यों में बाधा आ रही थी। अब पासपोर्ट आदि रिलीज हो जाने पर आवश्यक शर्तों को पूरा करते ही सूडानियो की स्वदेश वापसी हो सकती है।