सुल्तानपुर। सिंचाई उपकरणों की खरीद पर किसानों को 80 से 90 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। उद्यान विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन कराकर किसान इसका लाभ ले सकते हैं। ड्रिप, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन से सिंचाई करने पर पानी की बर्बादी नहीं होती है। सरकार इनके उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।
ड्राॅप मोर क्राॅप योजना के तहत सिंचाई उपकरण की खरीद के लिए किसानों को ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ड्रिप से आम, अमरूद, आंवला, नींबू व बेल वाले पौधे की सिंचाई की जाती है। पांच वर्ष तक रोपित पौधों के अलावा टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, शिमला मिर्च, आलू की भी सिंचाई की जाती है।
उद्यान निरीक्षक पवन कुमार सिंह ने बताया कि सिंचाई यंत्र की खरीदारी पर अनुदान लेने के लिए किसान को नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति व पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन में सामान्य कृषक को 80 और लघु सीमांत कृषक को 90 फीसदी अनुदान मिलता है।