सुल्तानपुर। वन विभाग की जमीन पर जबरन सड़क का निर्माण कराने के मामले में आरोपी इसौली के सपा विधायक मो. ताहिर खां ने सोमवार को अदालत में समर्पण कर दिया। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सपा विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
वन विभाग ने वर्ष 2000 में मौजूदा समय में इसौली के सपा विधायक मो. ताहिर खां के खिलाफ अदालत में केस (परिवाद) दायर किया था। केस दायर करने वाले वन विभाग के तत्कालीन दरोगा मुकेश कुमार ने आरोप लगाया गया था कि तीन फरवरी 2000 को कोतवाली नगर क्षेत्र के बेंचू खां का पुरवा पांचोपीरन गांव में स्थित वन विभाग की जमीन पर मो. ताहिर खां ट्रैक्टर से जबरन सड़क का निर्माण करा रहे थे। मना करने पर उन्हें अपमानित किया गया था।
अदालत ने विधायक मो. ताहिर खां को तलब किया था और उनके खिलाफ समन जारी किया था। सोमवार को विधायक मो. ताहिर खां ने अदालत में समर्पण कर जमानत देने की मांग की। उनके अधिवक्ता ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत केस दायर किया गया है। विधायक के खिलाफ कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है।