सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सोमनाथ भारती कोर्ट की चेतावनी के बाद भी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिससे उन पर आरोप तय किए जाने की कार्यवाही बाधित रही। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हाजिर होकर आरोप बनवाने के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के हरपालपुर गांव निवासी सोभनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 की घटना बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ और मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। इस मामले में आरोप बनाने के बिंदु पर कई पेशियों से कार्यवाही बाधित चल रही है।
अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्रवाई में हिस्सा लेने का विकल्प दिया था, लेकिन वह लगातार गैर हाजिर चल रहे हैं। उनकी इस लापरवाही पर कोर्ट ने पिछली पेशी पर हाजिर होने का अंतिम अवसर देते हुए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी थी। फिलहाल, कोर्ट ने उन्हें अगली पेशी पर हाजिर होने का मौका दिया है। संवाद