सुल्तानपुर। धान की बुआई के लिए किसान को 33 सौ रुपये का खराब बीज बेचने वाले दुकानदार को अब 59 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। जिला उपभोक्ता फोरम ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया है।
कुड़वार ब्लॉक क्षेत्र के बहलोलपुर गांव निवासी हरिश्चंद्र ने शहर के नेशनल टॉकीज रोड स्थित अशोक ब्रदर्स की दुकान से जून 2017 में 12 किग्रा. शंकर धान का बीज 3,300 रुपये में खरीदा था। बुआई कराने पर जमाव नहीं हुआ तो हरिश्चंद्र ने नुकसान की भरपाई के लिए दुकानदार को नोटिस भिजवाया लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं मिली।
इस पर उन्होंने 16 सितंबर 2017 को दुकान के प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर करके 59,050 रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी थी। इसमें बीज, जुताई व खाद का खर्च मिलाकर 9,050 रुपये का नुकसान होने और फसल तैयार होने पर 50 हजार रुपये का फायदा होने की बात कही थी।
दुकानदार ने जवाब में बीज बेचने से ही इंकार कर दिया। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने दुकानदार को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार मानते हुए एक माह में 59,050 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी देने होंगे।