सुल्तानपुर। आजाद वर्मा हत्याकांड में जेल गए आरोपी अनुराग पांडेय की जमानत अर्जी पर पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जिला जज सुनील कुमार की अदालत में मृत्यु पूर्व बयान को केस डायरी के साथ संलग्न नहीं करने एवं अन्य कई तकनीकी कमी सामने आई।
जिला जज ने जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को मृतक आजाद की मृत्यु के पूर्व के बयान व अन्य अभियोजन प्रपत्रों के साथ विवेचक धीरेंद्र कुमार वर्मा को तय तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराने का निर्देश दिया है। हत्यारोपी की जमानत पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की गई है।
गोसाईगंज थाने के जासापारा-कारीबहार के रहने वाले वादी बादल वर्मा ने 28 जून की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वादी के आरोप के मुताबिक उनके गांव के ही रहने वाले आरोपी अशोक पांडेय, राज नारायण पांडेय, अनुराग पांडेय, रूपम पांडेय एवं स्थानीय थाने के नरायनपुर निवासी सत्यम पांडेय व कोतवाली देहात थाने के बभनगवां निवासी सूरज पांडेय ने पुरानी रंजिश में उनके भाई आजाद वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक आजाद वर्मा के परिजनों की शिकायत पर विवेचना गोसाईगंज थाने से हटाकर अखंडनगर के थाना प्रभारी धीरेंद्र वर्मा को सौंपी गई है।