सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य रमेश चंद्र यादव व मृदुला राय ने मृतक किसान की मां के पक्ष में फैसला सुनाया है। स्थायी लोक अदालत ने बुधवार को जिलाधिकारी अमेठी को मृतक की मां के पक्ष में पांच लाख रुपये किसान दुर्घटना बीमा की धनराशि एवं मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये एक माह में मय ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।
अमेठी जिले ग्राम मोचवा-दरखा की रहने वाली परिवादी राजकुमारी ने स्थायी लोक अदालत में किसान दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने के लिए याचिका पेश की थी। आरोप के मुताबिक उनके पुत्र राम भवन की रेल दुर्घटना में 21 अगस्त 2021 को मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन किया था, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बीमा धनराशि देने से वंचित रखा था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुनाया, जिसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। अदालत ने डीएम अमेठी को एक माह के भीतर कृषक दुर्घटना बीमा धनराशि अदा करने का आदेश जारी किया है।