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979 ग्राम पंचायतों के आरक्षण की बदल जाएगी तस्वीर

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सुल्तानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आरक्षण के नए शासनादेश से जिले की 979 ग्राम पंचायतों में अधिकांश की तस्वीर बदल जाएगी। इसके जिला पंचायत के 45 वार्डों व बीडीसी के 1136 वार्डों में भी अधिकांश में बदलाव हो जाएगा।
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हाल ही में आरक्षित किए गए कुछ वार्ड व पंचायतें अनारक्षित हो जाएंगी तो कुछ वार्ड व पंचायतें आरक्षण के दायरे में आ जाएंगी। शासनादेश जारी होने के बाद डीएम के निर्देश पर पंचायतराज विभाग ने वर्ष 2015 के आधार पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रस्तावित आरक्षण सूची 20 से 22 मार्च तक प्रकाशित की जा सकेगी। फिलहाल नए शासनादेश से एक फिर पंचायत चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन के आदेश पर हाल ही में पंचायतराज विभाग ने ग्राम पंचायतों व वार्डों का आरक्षण किया था। हाईकोर्ट की ओर से हाल ही में किया गया आरक्षण निरस्त कर वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण करने के आदेश से ग्राम पंचायतों में फिर खलबली मच गई है।
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शासन ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बुधवार की रात आरक्षण प्रक्रिया वर्ष 2015 के आधार पर करने का आदेश जारी कर दिया। आरक्षण संबंधी नया शासनादेश जारी होने अब हाल ही में किए गए आरक्षण में उलटफेर की संभावना बढ़ गई है।
नए आदेश से जिले के 979 ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों में अधिकांश के आरक्षण की तस्वीर बदल जाएगी। इसी तरह जिला पंचायत के 45 वार्डों में अधिकांश में आरक्षण में बदलाव तकरीबन तय हो गया है। जिले के 1136 बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) वार्डों में अधिकांश में बदलाव हो जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक नए शासनादेश से हाल ही में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतेें व वार्ड में अधिकांश आरक्षण के दायरे से बाहर आ जाएंगे, जबकि आरक्षण से बची ग्राम पंचायतों व वार्डों के आरक्षण के दायरे में आने की संभावना बन गई है। नया शासनादेश जारी होने के बाद डीएम के आदेश पर पंचायरात विभाग ने वर्ष 2015 को मूल मानते हुए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की प्रस्तावित सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।
महिलाओं के हिस्से में गए 331 पद
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले के 474 ग्राम प्रधान पद अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के हिस्से में चले गए हैं। आवंटन में 331 पद महिलाओं के खाते में गए हैं। निदेशालय ने प्रधान पद का ब्लॉकवार आरक्षण आवंटन जारी कर दिया है।
जिले की 979 ग्राम पंचायतों के ब्लॉकवार पदों के आवंटन में 216 ग्राम प्रधानों के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैँ। इसमें 76 महिलाओं का पद भी शामिल है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 258 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें 90 महिलाओं की सीट भी शामिल है। निदेशालय ने अनारक्षित सीटों में 165 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। 340 प्रधान पद अनारक्षित घोषित किए गए हैं।
वर्ष 2015 में ओबीसी व एससी के खाते में रहे 478 प्रधान पद
वर्ष 2015 में पूर्व के चक्रानुक्रम को शून्य मानते हुए किए गए आरक्षण में जिले के 986 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए 217 पद आरक्षित किए गए थे। इसमें 76 महिला पद भी शामिल है।
इसी तरह 91 महिला सीट को मिलाकर पिछड़ा वर्ग के लिए 261 प्रधान पद आरक्षित किए गए थे। महिला के लिए 166 पद आरक्षित रहे। दोनों वर्ग की महिला सीटों को मिलाकर महिलाओं के लिए कुल 333 प्रधान पद आरक्षित हुए थे। इस बार के परिसीमन में सात ग्राम पंचायतें घट गई हैं। अब जिले में 979 ग्राम पंचायतें रह गई हैं।
सात पंचायत घटने से चार पदों में आई कमी
वर्ष 2021 के संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कराए गए परिसीमन में जिले में सात ग्राम पंचायतें घट गई हैं। अब ग्राम पंचायतों की संख्या 979 हो गई है। सात ग्राम पंचायत घटने से आरक्षण में एससी के हिस्से से एक व पिछड़ा वर्ग के हिस्से से तीन सीट घट गई है। इस तरह ओबीसी व एससी के हिस्से में चार सीट कम हो गई है।
26 को होगा आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन
जिला पंचायतराज अधिकारी आरके भारती ने बताया कि शुक्रवार तक प्रस्तावित आरक्षण सूची तैैयार की जाएगी। 20 से 22 मार्च तक प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 20 से 23 मार्च तक आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 24 से 25 मार्च के बीच आपत्तियों का डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी निस्तारित करेगी। 26 मार्च को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
तीन मार्च को ब्लॉक वार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित किए गए ग्राम प्रधान पदों की संख्या पुरानी ही रहेगी। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षित पदों की संख्या भी पूर्ववत होगी।
-आरके भारती, जिला पंचायतराज अधिकारी
पंचायतराज निदेशालय से ग्राम प्रधान पद का ब्लॉकवार आरक्षण आवंटन जारी कर दिया गया है। शासन के आदेश पर आरक्षण प्रक्रिया का कार्य शुरू करवा दिया गया है। प्रस्तावित आरक्षण सूची नियत समय पर प्रकाशित की जाएगी।
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-रवीश गुप्ता, जिलाधिकारी
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