सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे चतुर्थ अभय श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी मानते हुए सात वर्ष की कैद व 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में नामजद तीसरे आरोपी की मौत हो गई है। मामला बल्दीराय थाने के ढबिया गांव का है।
शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक ढबिया गांव के विजय बहादुर यादव 22 मार्च 2006 को अपने घर के पास छप्पर बनवा रहे थे। तभी गांव के रामसूरत के पुत्र अंगद व नीलम उर्फ सुग्रीव और गांव के रामधीरज उर्फ गोली व जामवंत कुल्हाड़ी व लाठी-डंडा लेकर पहुंचे और गाली देते हुए हमला कर दिया था। आरोपियों ने विजय बहादुर यादव के भाई श्याम बहादुर व गांव के केशवराज को मारपीट कर घायल कर दिया था।
पुलिस ने विजय बहादुर की तहरीर पर अंगद, नीलम उर्फ सुग्रीव, रामधीरज उर्फ गोली व जामवंत के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अंगद, नीलम उर्फ सुग्रीव व रामधीरज उर्फ गोली के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ अभय श्रीवास्तव ने सगे भाइयों अंगद व नीलम उर्फ सुग्रीव को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि तीसरे आरोपी रामधीरज उर्फ गोली की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।