सुल्तानपुर। अमेठी में करीब 10 वर्ष पहले हुई युवती की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला जज ने पांच सगे भाइयों समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज ने फैसले के समय अदालत में हाजिर तीन दोषियों को जेल भेजने और गैरहाजिर रहे चार दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। सभी दोषियों को 10 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी कमल शाह की पुत्री राबिया के साथ 14 सितंबर 2014 को गांव के ही आरोपियों ने अभद्रता की थी। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने राबिया की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। युवती के पिता कमाल शाह ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सगे भाइयों हकीमुद्दीदीन उर्फ बच्चा, निजामुद्दीन, कमालुद्दीन, इमामुद्दीन व रियाजुद्दीन और आरोपी जावेद, माशूक व सद्दाम उर्फ अफसर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह कोर्ट में पेश किया गया।
डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि आरोपी सद्दाम उर्फ अफसर की मुकदमे के दौरान मौत हो गई है। शुक्रवार को जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी हकीमुद्दीदीन उर्फ बच्चा, निजामुद्दीन व माशूक को जेल भेजने और गैरहाजिर रहे जावेद, कमालुद्दीन, इमामुद्दीन व रियाजुद्दीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।