सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 80 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता राजेश द्विवेदी के मुताबिक अखंडनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का 15 मार्च 2016 को गांव के ही इंद्रेश यादव ने अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को अदालत ने इंद्रेश यादव को सजा सुनाई।