सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।बल्दीराय थाने के एक गांव की आठ वर्षीय बालिका 10 सितंबर 2022 बकरी चराने खेत में गई थी। गांव के ही आरोपी मुकेश पासी ने बालिका से दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। सजा सुनाने के लिए शनिवार की तिथि नियत की थी। शनिवार को पुलिस ने दोषी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने कहा कि दोषी ने बालिका के साथ दुष्कर्म कर गंभीर अपराध किया है। लिहाजा उसे अधिकतम सजा से दंड़ित किया जाए। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को कम से कम सजा देने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षाें की बहस सुनने के बाद दोषी मुकेश पासी को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।