सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए सद्दाम अली के खिलाफ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
करौंदीकला थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी की मां ने 30 जुलाई 2022 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, स्थानीय थाने का रहने वाला आरोपी सद्दाम अली उनकी पुत्री (15) को अगवाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चली। अदालत ने मंगलवार को आरोपी सद्दाम को मामले में दोषी ठहराया। बुधवार को अदालत ने सद्दाम को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। (संवाद)