सुल्तानपुर। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप से जुड़े करीब नौ साल पुराने मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट/एफटीसी द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी राहुल को बरी कर दिया है। दूसरी ओर अदालत ने झूठी गवाही देने वाली वादी मुकदमा पर प्रकीर्ण फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए नोटिस भेजने का आदेश दिया है।
अमेठी जिले के जामो थाने के एक गांव की महिला ने 30 जुलाई 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनकी पौत्री खेत गई थी। राहुल ने उनकी 17 साल की पौत्री से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की और मामले की सुनवाई पाॅक्सो की विशेष अदालत में हुई।
मुकदमे के दौरान वादी ने सही बयान नहीं दिया, नतीजतन आरोपी बरी हो गया। अदालत ने वादी के खिलाफ झूठी गवाही देने के चलते प्रकीर्ण फौजदारी मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। संवाद