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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

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सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 75 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी को 25 अगस्त 2017 को आरोपी बृजेंद्र कुमार ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। इसमें आरोपी बृजेंद्र कुमार के साथ ही घटना की सजिश करने के आरोप में उसकी मां सुंदरी देवी व परिवार के अजेंद्र कुमार और गया प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी बृजेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि अन्य का नाम निकाल दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी ने घटना को साबित करने के लिए पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी बृजेंद्र कुमार को अपहरण व दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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