सुल्तानपुर। लूट और हत्या से जुड़े 24 साल पुराने मामले में एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में पुलिस ने गैरहाजिर चल रहे चिकित्सक डॉ. एसके यादव की मृत्यु रिपोर्ट पेश होने पर अभियोजन गवाही समाप्त कर दी है। जज राकेश यादव की अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में 24 जनवरी 2001 को अयोध्या जिले के कुमारगंज थाने के शिवनाथपुर निवासी वादी राकेश कुमार शुक्ल ने अपने ड्राइवर इस्लाम व क्लीनजर अशोक सिंह को गाड़ी बुकिंग के बहाने बुलाकर उनके साथ लूट करने व उनकी हत्या करने व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अयोध्या जिले के भरतकापुरवा निवासी आरोपी अजय कुमार व बरहनापुर निवासी डॉ. वासदेव यादव के खिलाफ हत्या व अन्य आरोपों में ट्रायल चल रहा है।
इस मामले में साक्षी चिकित्सक डॉ. एसके यादव लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे। कोर्ट की सख्ती के बाद बुधवार को पुलिस ने रिपोर्ट पेश किया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके पश्चात अदालत ने अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त करते हुए पत्रावली आरोपियो का बयान दर्ज करने के लिए नियत कर दी। अदालत ने अगली पेशी पर दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।