सुल्तानपुर। कोरोना संक्रमित मरीजों को ले जाने वाली साधारण एंबुलेंस अब 10 किमी. तक 300 रुपया भाड़ा ले सकेगी। दो दिन पहले जारी रेट पर लोगों की आपत्तियों के बाद डीएम ने प्राइवेट एंबुलेेंस के किराए का संशोधित रेट जारी कर दिया है। रेट जारी करते हुए एंबुलेंस चालकों व मालिकों को अनुपालन का निर्देश दिया है।
प्राइवेट एंबुलेंस चालकों की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों को ले जाने के लिए मनमानी किराया वसूली की शिकायतों पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने दो दिन पहले किराए का निर्धारण करते हुए रेट जारी कर दिया था। जारी रेट पर लोगों की आपत्ति के बाद जिलाधिकारी ने दोबारा संशोधित रेट जारी कर दिया है।
आदेश के मुताबिक 10 किमी तक साधारण एंबुलेंस (बिना ऑक्सीजन वाली) सिर्फ 300 रुपया किराया ले सकेगी। किमी बढ़ने पर 50 रुपया अतिरिक्त चार्ज लिया जा सकेगा। ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस 10 किमी तक 500 रुपया व किमी बढ़ने पर 50 रुपया अतिरिक्त प्रति किमी किराया ले सकेगी।
इसी तरह वेंटिलेटरयुक्त एंबुलेंस का 10 किमी तक एक हजार रुपया व किमी बढ़ने पर 100 रुपया प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा लिया जा सकेगा। डीएम ने संशाधित रेट जारी करते हुए प्राइवेट एंबुलेेंस चालकों व मालिकों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया है। कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।
सांसद ने भी की थी आपत्ति
दो दिन पहले प्राइवेट एंबुलेंस का डीएम की ओर से जारी रेट पर सांसद मेनका गांधी ने भी आपत्ति जताई थी। मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि सांसद ने डीएम से बात करके जारी रेट को अधिक बताते हुए संशोधित करने की अपेक्षा की थी। बताया कि सांसद की आपत्ति के बाद डीएम ने रेट संशोधित कर दिया है।