सुल्तानपुर। सीजेएम कोर्ट में जानलेवा हमले के आरोपी की कस्टडी रिमांड के लिए विवेचक तरुण पटेल की अर्जी पर सोमवार को बहस हुई। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शैलेश कृष्ण चतुर्वेदी ने पुलिस की मांग को जायज बताया। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से रिमांड पर आपत्ति जताई गई। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने आरोपी को 29 सितंबर को सुबह आठ बजे से आठ घंटे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहने की इजाजत दी है।
कादीपुर कोतवाली के राईबीगो निवासी वादी रामसूरत पांडेय ने 18 अगस्त को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी अंकित पांडेय सरेंडर कर जेल चला गया था। उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए विवेचक ने अदालत में अर्जी दी थी। (संवाद)