सुल्तानपुर। विधानसभा चुनाव के दौरान करीब नौ साल पहले बिना अनुमति के समर्थकों के साथ जुलूस निकालने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से सुनवाई बाधित रही। पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह सहित अन्य आरोपियों को हाजिर होने के लिए अदालत ने आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की गई है।
अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी आरपी शाही ने आठ फरवरी 2017 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने पूर्व विधायक जगदीशपुर राधेश्याम धोबी, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह, कांग्रेसी नेता मो.नईम व रमेश तिवारी सहित 10 नामजद व दो-तीन हजार अज्ञात समर्थकों के खिलाफ बिना अनुमति जुलूस निकालने सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी, कांग्रेसी नेता मो.नईम, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह व सह आरोपी रमेश तिवारी के खिलाफ चार्जशीट पेश किया है। इसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेसी नेता मो. नईम गत पहली सितंबर को सरेंडर कर जमानत करा चुके हैं।