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जेल में निरुद्व 75 बंदियों को रिहा करने का आदेश

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सुल्तानपुर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिला जज तनवीर अहमद की ओर से गठित की गई न्यायिक अधिकारियों की समिति ने जिला कारागार में निरुद्ध 75 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है।
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समिति में शामिल एडीजे पीके जयंत, सीजेएम हरीश कुमार व अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवर्षि देव ने 106 मुकदमों से संबंधित 81 बंदियो में से 75 बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया है।
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यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सतीश कुमार मगन ने बताया कि इसकी सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को भेज दी गई है।
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