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Sultanpur News: बैंक मैनेजर सहित नौ के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

Thu, 08 Oct 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। 37 बचत खातों में जमा 11.33 लाख रुपये की गलत तरीके से निकासी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने संज्ञान लिया है। बुधवार को अदालत ने इस मामले में अभियोगी शाखा प्रबंधक पंकज कुमार शर्मा की अर्जी को स्वीकार करते हुए तत्कालीन शाखा प्रबंधक कौशल किशोर श्रीवास्तव व तीन बैंक कर्मियों सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए जामो थाना प्रभारी को आदेश दिया है।
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अमेठी जिले के जामो के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा हरगांव के वर्तमान शाखा प्रबंधक पंकज कुमार शर्मा निवासी खेरी डोडापुर, गोसाईगंज ने सीजेएम कोर्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए अर्जी दी। आरोप के मुताबिक बैंक शाखा हरगांव में तैनाती के दौरान तत्कालीन शाखा प्रबंधक कौशल किशोर श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) निवासी झारखंडी रकाबगंज-अयोध्या, गौरीगंज कोतवाली के हरदो के तत्कालीन सहायक राम आधार (सेवानिवृत्त) व शिवरतनगंज थाने के सातनपुर निवासी मानसमनी पांडेय व झारखंड के चिरागोरा हीरापुर के तत्कालीन सहायक राहुल सिन्हा ने जामो थाने के पूरेशुक्लन अहद निवासी आरोपी अजीत विश्वकर्मा, भवानीगढ़ निवासी मो. अहमद,अमेठी के पूरे गौरीशंकर दुबे निवासी पूनम द्विवेदी, शिवरतनगंज के सातनपुरवा निवासी आकांक्षा पांडेय व झारखंड के चिरागोरा हीरापुर निवासी रोहित सिन्हा के सहयोग से 37 उपभोक्ताओं के बचत खातों में जमा 11,33,930 रुपये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कूटरचित तरीके से निकाल लिए।
मामला उजागर होने पर आरोपी बैंककर्मी मानसमनी पांडेय व राहुल सिंह पर निलंबन की भी कार्रवाई की गई। वर्तमान शाखा प्रबंधक पंकज कुमार शर्मा ने प्रकरण के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
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