सुल्तानपुर। 12 साल पहले हुए संदीप यादव उर्फ राजन हत्याकांड में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में शनिवार को बचाव पक्ष ने अपनी बहस पूरी की। अदालत ने अभियोजन पक्ष की शेष बहस के लिए 10 जून की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के पीपरपुर के परसूपुर मजरे रामपुर निवासी भूतपूर्व प्रधान दशरथ यादव ने 23 अगस्त वर्ष 2014 की घटना बताते हुए अपने बेटे की हत्या के संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनके बेटे संदीप यादव उर्फ राजन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर आरोपियों के जरिये शव को छिपाने का प्रयास किया गया था।
प्रकरण में ठाकुरराम का पुरवा मजरे रामपुर निवासी सगे भाई बृजेश सिंह उर्फ कल्लू, उमेश सिंह, सह आरोपी दिनेश सिंह उर्फ सूबेदार, भारामल का पुरवा निवासी संतोष सिंह व असरवन निवासी सूरज सिंह को नामजद किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। आरोपी संतोष सिंह लंबे समय से गैरहाजिर चल रहा है। उसका ट्रायल एडीजे चतुर्थ राम प्रताप सिंह राना की अदालत में लंबित है।
अदालत ने लगातार फरार चल रहे आरोपी संतोष सिंह की गिरफ्तारी व कुर्की के साथ-साथ जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी करने का आदेश दिया है। वहीं शेष चारों आरोपियों के खिलाफ एडीजे प्रथम की अदालत में ट्रायल लंबित चल रहा है।