सुल्तानपुर। युवक को थाने लाकर पीटने, प्रताड़ित करने और 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में सिपाही समेत चार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के सीजेएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने से जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सुनवाई टल गई। अदालत ने सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है।
शिवगढ़ थाना क्षेत्र के शंभूगंज चौकी अंतर्गत सरैया अंबर सिंह गांव निवासी संगीता देवी ने 20 मार्च की शाम की घटना बताते हुए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया कि शिवगढ़ थाने में तैनात सिपाही अरुण कुमार व तीन अज्ञात पुलिसकर्मी उसके पति अमर बहादुर को थाने ले गए और मारपीट की। आरोप है कि 10 हजार रुपये लेने के बाद उसे छोड़ा गया। इस मामले में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन कई तारीखों के बावजूद रिपोर्ट नहीं दी गई।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 19 जून को सिपाही अरुण कुमार व तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे। आदेश में पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की गई थी। इसी आदेश के खिलाफ डीजीसी (क्रिमिनल) की ओर से करीब डेढ़ महीने बाद जिला जज कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की गई है।