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नामांकन कक्ष में प्रत्याशी समेत सिर्फ चार लोग ही पा सकेंगे प्रवेश

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सुल्तानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक मुख्यालयों पर नामांकन के लिए बनाए जाने वाले कक्ष में प्रत्याशी समेत चार लोग ही प्रवेश पा सकेंगे। परिसर में अस्त्र-शस्त्र ले जाने व भीड़ जमा करने पर पूरी तरह से रोक है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता के आदेश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन हर्षदेव पांडेय ने सभी उप जिलाधिकारियों को नामांकन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
बताया गया कि विकास खंड मुख्यालयों पर नामांकन के लिए पहुंचने वाले उम्मीदवारों के साथ समर्थकों को 200 मीटर की परिधि के बाहर ही रोक दिया जाएगा। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उनके चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही जाने की अनुमति मिल सकेगी।
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भीड़ रोकने के लिए नामांकन केंद्रों के पास पर्याप्त पुलिस व अधिकारियों की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही नामांकन की जांच व प्रतीक आवंटन के दिन उम्मीदवार के साथ एक व्यक्ति को ही सहायता के लिए अनुमति मिल सकेगी।
नामांकन करने के लिए विकास खंड परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र नहीं होगी। कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। एडीएम ने कहा कि आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
छह से 17 अप्रैल तक अधिग्रहीत रहेगा कॉन्वेंट स्कूल
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नियुक्त मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए स्टेला मारिस कॉन्वेंट स्कूल, नरायनपुर को छह अप्रैल से 17 अप्रैल तक अधिग्रहीत किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए भवन एवं परिसर की आवश्यकता को देखते हुए स्टेला मारिस कान्वेंट स्कूल नरायनपुर को अधिग्रहीत किया गया है।
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