गौरीगंज। मौजूदा पंचायत चुनाव में मतदान से पहले मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। आयोग का आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कार्मिकों को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीते पंचायत चुनाव में मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली और पुनर्मतदान के वक्त दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई गई थी।
पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की कवायद में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग नित नए आदेश जारी कर रहा है। आयोग का ताजा आदेश अमिट स्याही के प्रयोग को लेकर है। आयोग ने आदेश दिया है कि मौजूदा पंचायत चुनाव में अमिट स्याही का प्रयोग मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर किया जाएगा। पंचायत चुनाव के दौरान यदि कहीं पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो ऐसे मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचने वाले वोटर्स की दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।
आयोग का आदेश मिलने के बाद जिले के प्रशासनिक अमले ने पहले और दूसरे चरण का चुनाव संपन्न कराने के लिए नियुक्त कार्मिकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि अमिट स्याही लगाने में आयोग के आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब होगा कि बीते पंचायत चुनाव में मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली और चार बूथों पर हुए पुनर्मतदान के दौरान दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाई गई थी।