सुल्तानपुर। हर्ष फायरिंग के मामले में आरोपी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी बहन के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी होगा। अदालत से जारी गैर जमानती वारंट को पुलिस आठ पेशी बीत जाने के बाद भी तामील नहीं करा पाई है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र के मुताबिक 14 जून 2021 को धनपतगंज थाने में दरोगा सुशील कुमार ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू की बहन अर्चना सिंह के खिलाफ हर्ष फायरिंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पुलिस ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को भी आरोपी बना दिया था।
पूर्व विधायक व उनकी बहन के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने नौ जून को पूर्व विधायक व उनकी बहन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। तब से आठ पेशी बीत गई लेकिन पुलिस गैर जमानती वारंट तामील नहीं करा पाई है।
बुधवार को पेशी पर पूर्व विधायक व उनकी बहन अदालत में हाजिर नहीं हुईं। कोर्ट ने उन्हें फिर गैर जमानती वारंट के जरिये तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
दरोगा ने गिरफ्तारी वारंट तामील कराने की निभाई औपचारिकता
पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी बहन अर्चना सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट तामील कराने में पुलिस औपचारिकता निभा रही है। धनपतगंज थाने के दरोगा प्रशांत शर्मा ने तीन अगस्त को वारंट पर रिपोर्ट लगाई है कि दबिश देने पर आरोपी नहीं मिले हैं। यह रिपोर्ट दरोगा ने कोर्ट में दाखिल कर दी है।