आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की असमय मौत हो रही है। शासन ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन व पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने सभी दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाकर चलना अनिवार्य कर दिया है। बाइक के पीछे बैठने वालों को भी यात्रा करने के दौरान हेलमेट लगाना होगा। चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है।
हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग कराने का दायित्व परिवहन और पुलिस महकमे को सौंपी गया है। प्रत्येक बुधवार को प्रदेश भर में पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच करेंगे। शासन के नए फरमान से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों को हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। सोमवार को शहर में शासन के नए आदेश का ज्यादातर वाहन चालकों ने पालन नहीं किया। लोग जान जोखिम में डालकर बगैर हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाते दिखाई पड़े। शहर स्थित रोडवेज बस स्टेेेशन के निकट ट्रैफिक बूथ के पास यातायात पुलिस की ओर से वाहन चालकों को हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया।
आदेश का कराया जाएगा पालन: एआरटीओ प्रवर्तन
सुल्तानपुर। एआरटीओ प्रवर्तन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि पिछले दो माह से प्रवर्तन दल की ओर से हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वे बताते हैं कि हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने का शासन का आदेश मिला है। आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने वाले पर 100 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। इसके साथ तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। वाहन चालकों को जागरुक किया जाएगा कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें।