सुल्तानपुर। बहनोई की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी साले को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज सुनील कुमार ने बुधवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रिजवानुल हक (कुन्नू) की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने जमीन के विवाद को हत्या की वजह बताते हुए जमानत का विरोध किया।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान डीजीसी और पूर्व डीजीसी ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि रिजवानुल हक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अपने बहनोई शाकिब (भंडारी) की हत्या की थी। शव तालाब किनारे फेंक दिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार गोसाईंगंज क्षेत्र के फरीदीपुर निवासी सहबान का पुत्र शाकिब लोलेपुर चौहानी स्थित अपने ननिहाल में रहता था। दो अगस्त की रात 10 बजे वह घर से निकला, लेकिन नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव गांव के पास तालाब किनारे मिला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना में रिजवानुल हक, सलमानुल हक समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया।