सुल्तानपुर। आजाद वर्मा हत्याकांड में जेल भेजे गए गोसाईगंज के कारीबहार-जासापरा निवासी अभिषेक वर्मा की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर शुक्रवार को एडीजे प्रथम की अदालत में बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को बेकसूर बताते हुए जमानत पर रिहा करने की मांग की।
अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की घटना में अहम भूमिका बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे संध्या चौधरी की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गोसाईगंज के जासापारा-कारीबहार के रहने वाले वादी बादल वर्मा ने 28 जून की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। (संवाद)