सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने शनिवार को सपा विधायक ताहिर खान को वन विभाग की जमीन पर मिट्टी पाटने के केस में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोतवाली नगर में तत्कालीन वन विभाग कर्मी ने 22 अक्तूबर 1999 की घटना बताते हुए ताहिर खान के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
अभियोजन पक्ष ने विधायक को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए विधायक ताहिर खान को बेकसूर बताया। 26 साल बाद आए अदालत के फैसले से सपा विधायक को बड़ी राहत मिली है।