सुल्तानपुर। विवाहिता की गला घोटकर हत्या करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सास की जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज इंतेखाब आलम ने खारिज कर दी। मामला करौंदीकला थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के मुताबिक करौंदीकला निवासी पन्नालाल अग्रहरि के पुत्र अमित की शादी दिसंबर 2012 में कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तवक्कलपुर नगरा सूरापुर निवासी बुधिराम की पुत्री नीलम के साथ हुई थी। आरोप है कि 19 मार्च 2023 को ससुरालीजनों ने गला घोटकर नीलम की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने मृतका के भाई अशोक अग्रहरि की तहरीर पर आरोपी पति अमित अग्रहरि, सास यशोदा देवी, ससुर पन्नालाल, देवर पिंटू, लल्लू व अजीत और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
जेल में निरुद्ध आरोपी सास यशोदा देवी की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि विवाहिता की हत्या करके गंभीर अपराध किया गया है। प्रभारी जिला जज इंतेखाब आलम ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।