सुल्तानपुर। छात्र को अगवाकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने व हत्या करने के मामले में जेल में निरुद्ध मुख्य आरोपी मो. आसिफ उर्फ सोनू की बहन शबनम को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने अपराध गंभीर मानते हुए शुक्रवार को आरोपी शबनम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोतवाली नगर के राहुल चौराहा निवासी मो. सकील के 11 वर्षीय पुत्र मो. उसामा काे 25 नवंबर 2024 को मोहल्ले के ही मो. आसिफ उर्फ सोनू ने अगवा कर लिया था। मो. उसामा कक्षा चार का छात्र था। आरोपी मो. आसिफ उर्फ सोनू ने परिवारीजनों से पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। आरोपी ने मो. उसामा की हत्या कर शव घर में बेड में छिपा दिया था। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद मुख्य आरोपी मो. आसिफ उर्फ सोनू के साथ ही उसके पिता ताज मोहम्मद उर्फ बब्बू, बहन शबनम, चाचा माे. सलीम व चाची रिजवाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इच्छानाथ हत्याकांड में आरोपी की जमानत खारिज
सुल्तानपुर। इच्छानाथ यादव हत्याकांड में जेल में निरुद्ध बल्दीराय थाने के अशरफपुर निवासी लकी यादव की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने खारिज कर दी है। नौ अक्तूबर 2024 को खेत जा रहे इच्छानाथ यादव की पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चचेरे भाई शिवपूजन ने आरोपी राकेश यादव, अमरजीत, अनिल कुमार, अर्जुन यादव व रामअचल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में लकी यादव को भी आरोपी बना है।
जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध कुड़वार थाने के रूपापुर गांव निवासी अनिल पांडेय को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने जमानत दे दी है। अनिल पांडेय पर अन्य आरोपियों के साथ बीते 14 जनवरी को गांव के पवन सिंह के भाई बृजेश सिंह पर लाठी, डंडे से जानलेवा हमला करने का आरोप है।