सुल्तानपुर। शहर के गभड़िया क्षेत्र में घासीगंज वार्ड स्थित एक मैरिज लॉन संचालक पर एनजीटी के निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में नगर पालिका की ओर से 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मैरिज लॉन संचालक पर यह कार्रवाई समारोह के बाद निकलने वाला कचरा सार्वजनिक स्थल पर फेंकने व प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामान के उपयोग के आरोप में की गई है।
बृहस्पतिवार को नगर पालिका की टीम ने शहर के गभड़िया क्षेत्र के घासीगंज वार्ड में स्थित बाला जी मंडपम मैरिज लॉन संचालक पर कार्रवाई की। नगर पालिका की टीम की ओर से एनजीटी के निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में मैरिज लॉन संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। टीम की ओर से बताया गया कि मैरिज लॉन में प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल के गिलास, प्लेट व प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा था।
लॉन में आयोजित कार्यक्रमों के बाद निकलने वाला कचरा सड़कों पर फेंका जा रहा था। एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के संबंध में एक नोटिस मैरिज लॉन संचालक को पहले भी दी गई थी। नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। सफाई निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जुर्माने की प्रति संबंधित संचालक को दे दी गई है। इसकी सूचना मुख्य राजस्व अधिकारी को भी दी गई है। जुर्माने की रकम न अदा करने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टीम में स्वच्छता मिशन की डीपीएम साधना सिंह समेत अन्य कई लोग शामिल रहे।