सुल्तानपुर। आठ वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने दोषी चांद अली को पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी चांद अली पर 10 मार्च 2021 को कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी चांद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया।