सुल्तानपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने बुधवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप से जुड़े करीब 14 साल पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव ने इस मामले के दोषी छोटू को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
धम्मौर थाने के एक गांव के रहने वाले पीड़िता किशोरी के पिता ने 15 अगस्त साल 2011 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी छोटू के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण करने के आरोप में धम्मौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि हुई।
इस मामले में पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं लगाकर चार्जशीट पेश किया था। इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। अदालत ने इस मामले में आरोपी छोटू को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। (संवाद)