सुल्तानपुर। राजीव गांधी पॉलीटेक्निक के नाम पर 6.40 करोड़ रुपये के क्रेडिट ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी अजय त्रिपाठी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। एडीजे प्रथम की अदालत ने बृहस्पतिवार को यह आदेश दिया। इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी अभी लंबित है। यह धोखाधड़ी कूटरचित नियुक्ति पत्र और वेतन पर्ची का इस्तेमाल कर की गई थी। आरोपियों ने एसबीआई बैंक से 6.40 करोड़ रुपये का यह ऋण प्राप्त किया था।
अमेठी के राजीव गांधी पॉलीटेक्निक के मुख्य प्रबंधक राहुल सिंह ने गत 18 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में अंकित शुक्ला, पुष्पा देवी, अमित द्विवेदी, भवानी द्विवेदी, रामा देवी, देवेंद्र प्रसाद शुक्ला, उमाशंकर दूबे, दुर्गेश यादव और सरोज कुमार समेत कई अन्य लोग आरोपी हैं। संवाद