सुल्तानपुर। एकतरफा प्रेम में प्रेमिका के मंगेतर की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के आरोपी को एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुड़वार थाने के रंकेडीह गांव निवासी रामतीरथ का पुत्र दीपक (18) आठ दिसंबर 2020 की रात घर की छत पर सो रहा था। अगले दिन सुबह दीपक का शव पाया गया था। पुलिस ने रामतीरथ की तहरीर पर अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में पुलिस ने धम्मौर थाने के हाजी पट्टी गांव निवासी परमजीत को मामले में आरोपी बना दिया था और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व पेंचकस बरामद किया था। पुलिस की विवेचना में पता चला कि दीपक की शादी आरोपी परमजीत के गांव की एक किशोरी से तय हुई थी। आरोपी परमजीत किशोरी से एकतरफा प्रेम करता था और शादी करने से मना कर रहा था।
आरोपी ने धमकी भी दी थी कि यदि किशोरी शादी करेगी तो वह उसके मंगेतर की हत्या कर देगा। इन्कार करने पर आरोपी परमजीत ने छत पर सो रहे दीपक की कुल्हाड़ी व पेंचकस से मारकर हत्या कर दी थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल व वादी के अधिवक्ता ने वारदात को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी परमजीत को हत्या करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
जेल से गवाही नहीं देने की दे रहा था धमकी
पुलिस ने आरोपी परमजीत को 12 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। वह जेल से ही गवाहों को गवाही न देने के लिए धमकी दे रहा था। वादी के अधिवक्ता बताते हैं कि आरोपी ने जेल से प्रेमिका को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें आरोपी ने गवाही देने पर उसकी परिवार सहित हत्या कर देने की धमकी दी थी। इस चिट्ठी को कोर्ट में दाखिल किया गया था।