सुल्तानपुर। छह साल पहले गन्ने के खेत में 15 वर्षीय किशोर से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी सुशील उर्फ टकलू को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसकी पूरी राशि पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार 17 नवंबर 2020 को अखंडनगर थाना क्षेत्र में नाना के घर रहने वाले जौनपुर के किशोर को आरोपी ने बहलाकर गन्ने के खेत में लेकर चला गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पहचान उजागर होने के डर से गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान कराए और घटना से जुड़े मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
कोर्ट ने आरोपी को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। शनिवार को विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।